Rajasthan RPSC Lecturer Technical Recruitment Online Form 2020
आवेदन केसे करे ये फूल सूचना :-
(1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोर्बाइल नम्बर र्व इ -मेर्ल आइ .डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना ैडै - म्.डंपस के माध्यम से चाहता है। आॅनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। (2) आवेदक अपना आॅनलाईन आव ेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरे ं। आवेदक अपना आॅनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने स े पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आषवस्त हो लें कि सभी प ्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टिया ें का े ही सही मानकर आयोग द्वारा आग े की कार्यवाही की जायेगी। (3) अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धा रित समय सीमा म ें आवेदन की अन्तिम दिना ंक का इन्तजार किय े बिना अपना आॅनलाईन आवेदन कर ें, अन्यथा किसी प्रकार की र्कोइ नेटवर्क समस्या क े लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्म ेदार होगा। (4) आवेदक द्वारा स्वयंर्/इ -मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से आॅनर्लाइ न आवेदन-पत्र भरते/भरवात े समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवष त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
Rajasthan RPSC Lecturer Technical Recruitment Online Form 2020
इसलिए आवेदक सर्वप्रथम आॅनलाईन आवेदन-पत्र के च्तमअपमू मे अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवष्यक रूप से करने के पष्चात् ही उन्हें सुधारते हुए आॅनलाईन आवेदन-पत्र को ैनइउपज करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवष्यक रूप स े पुनः कर लेवें। अगर फिर भी र्कोइ गलती/त्रुटि र्पाइ जाती है, तो आयोग द्वारा आॅनर्लाइ न आव ेदन-पत्र में स ंषोधन की उपर्युक्त निर्धा रित प ्रक्रिया अन ुसार संषा ेधन आवष्यक रूप स े कर लेव ें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का र्का ेइ आॅनलाईन या आॅफलाईन स ंषोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एव ं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही हा ेगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर्र इ -मित्र अथवा अन्य स्त्रोत स े आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वर्यं इ -मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें।
ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रा ेत के भरोसे न छा ेड़े कि उनक े द्वारा आपका आॅनर्लाइ न आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। (5) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता ह ै तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संषोधन की उपर्युक्त निर्धा रित 4 अवधि के पष्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करन े पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्क ृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/ग ैर राजपत्रित कर्म चारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी
Rajasthan RPSC Lecturer Technical Recruitment Online Form 2020
Online Application Form प्रस्तुत ;ैनइउपजद्ध करत े समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप स े उल्लेख निर्धा रित काॅलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संषोधन करने की अवधि समाप्त होनें के बाद वर्ग परिवर्त न नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थिया ें को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते है ं तो वर्ग विषेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा आॅनर्लाइ न आव ेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग म ें ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग मे ं आॅनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्त ुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का आॅनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा। (6) आयोग द्वारा आॅनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओ ं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना क े आधार पर वह अपात्र पाया जाता है
Rajasthan RPSC Lecturer Technical Recruitment Online Form 2020
Apply fee :- gen /Othere State 350 /-
OBC/BC 250/-
SC/ST 150/-
Correction fees 300/-
age :- 21 To 40
Apply Date:-28-11-2020 Last Date 27-12-2020
Apply form:- Click here
Notifications:- Click here
Total post :- 39 post
सूचना को रीड मे करे फार्म को सही से भरे
उसका आॅनलाईन आवेदन-पत्र अस्वीक ृत कर
दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वय ं आवेदक की होगी। (7) आवेदक
जिनके आॅनलाईन आव ेदन पत्र, आवेदन-पत्र प ्राप्ति की अन्तिम दिनांक
तक आयोग कार्या लय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगें, ए ेसे आव ेदकों
को आयोग द्वारा अनन्तिम ;च्तवअपेपवदंसद्ध रूप से संबंधित भर्ती
परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेष दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रव ेष-पत्र जारी
करन े का यह अभिप ्राय नहीं ह ै कि आया ेग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप स े
सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र म ें उल्लेखित प्रविष्टियाँ
आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग
से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र
दो प ्रतियों म ें समस्त आवष्यक दस्तावेजों की स्वप ्रमाणित फा ेटो प्रतियों एव ं
परीक्षा हेत ु जारी ई-प्रव ेष पत्र की प्रति के साथ आया ेग कार्यालय में प ्रस्तुत
करना हा ेगा। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों
से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थि क रूप स े कमजोर
वर्ग/उत्क ृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व
सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/ग ैर राजपत्रित
कर्म चारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्म चारी/अन्य शर्ताें की पालना नहीं करने
के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेत ु उसकी
उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद ्द की जा सकती ह ै, जिसकी समस्त
जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की हा ेगी। (8) माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर
द्वारा क्ण्ठण्ैचमबपंस ।चचमंस ॅतपज छवण् 1631ध्2017 आरपीएससी
बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के
अन ुसार आॅनर्लाइ न आवेदन-पत्र प ्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता
वर्ग म ें आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प ्राप्ति की अ ंतिम दिनांक के पष्चात्
पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
इसी प्रकार आॅनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पष्चात्/प्रत्येक चरण
की परीक्षा का मूल परिणाम जारी किये जाने से पूर्व जो आवेदक/आवेदिका
विकलांग/विधवा/परित्यकता हुआ/र्हुइ है,
उन्हें
विकलांग/विधवा/परित्यकता वर्ग का लाभ लेने हेत ु उपर्य ुक्त निर्धा रित प्रक्रिया
अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्त न करवाना होगा अन्यथा उस े
विकलांग/विधवा/परित्यकता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकषुदा
आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं
डिक्री पारित नहीं हुई ह ै, तो परित्यक्ता/तलाकषुदा श्रेणी/वर्ग का
लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को आॅनलाईन आवेदन की
अंतिम दिनांक तक पुनर्वि वाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी
में होने संबंधी शपथ पत्र प ्रस्तुत करना होगा। (9) आवेदक उक्त पद
हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निष्चित निम्न व उच्च आयु
सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण
मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस
विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित श ैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य
किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आव ेदक के पास
विज्ञापन में उल्लेखित अन ुसार शैक्षणिक/प्रषैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प
्रमाण-पत्र होनें पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा। (10)
आव
ेदक का े इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प ्रकार
की र्कोइ निम्नतम आयु एवं अधिकतम आय ु संब
ंधी छूट नहीं दी जायेगी। (11) परीक्षार्थियों को ई-प्रवेष-पत्र पर
उल्लेखित विस्त ृत दिषा-निर्दे षों की पालना सुनिष्चित किया जाना आवष्यक होगा। (12)
परीक्षा
के दा ैरान ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिषा-निर्देषों को ध्यान म
ें रखते ह ुए परीक्षा दिया जाना आवष्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आरपत्रक में किसी प ्रकार की
गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी
स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा। (13) परीक्षा
के दौरान प ्रष्न-पत्र म ें अंकित दिषा-निर्देषों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा
दिया जाना आवष्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा
प्रष्न-पत्र में दिय े गये दिषा-निर्देषों का पालन नहीं करनें के कारण किसी प्रकार
की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार
होगा। (14) प्रष्न-पत्र में त्रुटि होनें अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होनें
अथवा उत्तर कंुजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रष्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार
के विवाद की स्थिति में आयोग क े विषय विष ेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की
र्गइ अन्तिम उत्तर कुंजी क े आधार पर जारी
परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी
अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें
किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। (15) परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा
नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्दे षों का अनिवार्यतः पालन नहीं
करन े/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में
अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द ्राधीक्षक जो भी उचित
समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी
के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम,
1992 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धा रित नियमानुसार कार्य वाही की
जायेगी। (16) यदि किसी अभ्यर्थी /परीक्षार्थी का े आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा
बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प ्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए
भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित ;क्मइंतद्ध किया
गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होनें
की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। (17) राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा
में छूट, आरक्षण इत्यादि क ेवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त ह
ै। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र स ेवा के कर्म चारी सामान्य ही माने जायेंगे,
उन्हे
उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।
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